बलिया, फरवरी 21 -- बलिया, संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या चार) ज्ञान प्रकाश तिवारी ने लगभग 21 साल चार महीने 18 दिन पहले पूर्व प्रधान की गोली मारकर हुई हत्या में जिला पंचायत के पूर्व सदस्य ओमप्रकाश यादव 'लालू' समेत चार को शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनायी है। सभी पर 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार बैरिया थाना क्षेत्र के टेंगरही निवासी जितेंद्र पांडेय ने तीन नवम्बर 2004 को बैरिया थाने में मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने पुलिस को बताया कि रात करीब आठ बजे वे अपने पिता पूर्व प्रधान लल्लन पांडेय के साथ घर से शुभनथहीं गांव में आयोजित सहस्रचंडी यज्ञ में शामिल होने जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में गुप्तेश्वर मिश्र के मकान के पास पहुंचे तो खेत में बैठे ओमप्रकाश यादव उर्फ लालू, धर्मेंद्र पासवान, राजेश यादव तथा ...