लखीमपुरखीरी, मई 25 -- गोला गोकर्णनाथ शहर में कांजी हाउस के नाम दर्ज भूमि पर धोखाधड़ी कर दुकाने बनाने के मामले में गायों ने अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए वाद दायर किया था। इस मामले में कोर्ट ने जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष सुमन नरेंद्र सिंह, गोला नगर पालिका परिषद की पूर्व अध्यक्ष मीनाक्षी अग्रवाल, जिला पंचायत के पूर्व अपर मुख्य अधिकारी अशोक कुमार सिंह और नगर पालिका गोला के पूर्व अधिशासी अधिकारी राम रतन अम्बेश को तलब करते हुए समन जारी किया है। एसीजेएम प्रदीप कुमार कुशवाहा ने सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तारिख नियत की है। गोला के अधिवक्ता सन्तोष त्रिपाठी ने सीजेएम न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 ( 3) के अंतर्गत सुमन नरेंद्र सिंह ,मीनाक्षी अग्रवाल ,अशोक कुमार सिंह और राम रतन अंबेश के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के लिए याचिका की थी। मुकद...
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