रांची, जुलाई 5 -- रांची, संवाददाता। हिंदपीढ़ी के इरशाद नामक शख्स पर जानलेवा हमले के आरोप में जेल में बंद पूर्व पूर्व पार्षद मोहम्मद असलम की जमानत याचिका न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 की अदालत ने शनिवार को खारिज कर दी। 26 जून को कोर्ट में सरेंडर के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। उसने जमानत के लिए चार जुलाई को याचिका दाखिल की थी। इसी मामले में जेल में बंद उसके भाई आसिफ हुसैन की भी जमानत याचिका अदालत पिछले दिनों खारिज कर चुकी है। उसने 12 जून को कोर्ट में सरेंडर किया था। आरोप है कि 22 जनवरी को इरशाद पर हमला करने के बाद हवा में फायरिंग करते हुए आरोपी फरार हो गए थे। इस पर कलीम ने मो. असलम, आसिफ हुसैन, मो. अकरम, मो. दिलावर आदि पर हिंदपीढ़ी थाना में केस किया था।

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