मेरठ, अगस्त 9 -- अपर जिला जज, कोर्ट संख्या-2 आलोक द्विवेदी की अदालत ने शुक्रवार को पूर्व प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. हरपाल सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि आरोपी का अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत के लिए कोई संतोषजनक आधार नहीं है। कोर्ट के सामने डा.हरपाल सिंह ने कहा कि वह निर्दोष हैं। डा. हरपाल 22 जुलाई से जिला कारागार, मेरठ में न्यायिक हिरासत में हैं। निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद इसे अपर जिला जज की अदालत में दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का जोरदार विरोध किया गया और आरोप लगाया डा.हरपाल सिंह ने अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी की। सभी तथ्यों को ध्यान में रख अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी। डा.हरपाल पर गोशाला में जानवरों के चारे में घोटाला करने और वित्तीय अनियमितता बरतने का आरोप है। आरोप...
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