रांची, नवम्बर 5 -- रांची, विशेष संवाददाता। बरियातू स्थित सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध बिक्री के मामले में निलंबित आईएएस छवि रंजन की याचिका को जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने दूसरे बेंच में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। छवि रंजन ने अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने का हवाला देते हुए मामले में लिए गए संज्ञान को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि इस केस से संबंधित मामले की सुनवाई दूसरी कोर्ट कर रही है।

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