पौड़ी, सितम्बर 10 -- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पौड़ी की अदालत ने बीजीआर पौड़ी परिसर के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष सहित चार युवाओं को मारपीट को दोषी पाया है। अदालत ने चारों दोषी युवाओं को छह माह की परिवीक्षा पर छोड़ दिया हैं। उन्हें सदाचरण पर रहना होगा। सभी दोषियों को जिला प्रोबेशन अधिकारी के समक्ष 30 हजार का बंध पत्र जमा करना होगा। बीते 20 मई 2023 को कोतवाली पौड़ी में एसएफआई कार्यकर्ता नितिन मलेठा ने एक तहरीर दी थी। तहरीर में उन्होंने कहा था कि पौड़ी के नगर पालिका बरातघर में 19, 20 व 21 मई 2023 को एसएफआई (स्टूडेंट फेडरेशन आफ इंडिया) का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। जहां बीते 20 मई की शाम 7 बजे एबीवीपी के कार्यकर्ता पहुंच गए। यहां उन्होंने एसएफआई कार्यकर्ताओं से गाली-गलौज, मारपीट, तोड़फोड़ की। साथ ही एक कार्यकर्ता का गला घोंटने...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.