सुल्तानपुर, फरवरी 6 -- सुलतानपुर। धोखाधड़ी से मकान दूसरे के नाम दर्ज कराने के मामले में अमेठी जिला पंचायत अध्यक्ष और भाजपा नेता राजेश अग्रहरि की पत्नी पूर्व चेयरमैन चन्द्रमा देवी पर जारी फरारी नोटिस को रद्द करने की अर्जी पर शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट भव्या श्रीवास्तव ने सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रखा है। अधिवक्ता अरविन्द सिंह राजा ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट की विधि व्यवस्था के तहत फरारी नोटिस के 30 दिन बाद ही अगली कार्रवाई की जा सकती है। जबकि एक माह के भीतर ही पूर्व चेयरमैन पर गलत तरीके से दोनों कार्रवाई की गई थी।

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