भागलपुर, जनवरी 30 -- भागलपुर, वरीय संवाददाता। भागलपुर के पूर्व खनिज विकास पदाधिकारी (संप्रति किशनगंज में पदस्थापित) प्रणव कुमार प्रभाकर की दो वेतन वृद्धि पर विभाग ने रोक लगा दी है। प्रभाकर को यह सजा उनके खिलाफ चल रही विभागीय कार्यवाही में आरोप प्रमाणित होने के बाद दी गई है। उनपर आरोप था कि भागलपुर में पदस्थापन के दौरान पीरपैंती रेलवे स्टेशन से रेलवे के माध्यम से अनुज्ञप्तिधारियों मेसर्स सीटीएस इंडस्ट्रीज, मेसर्स शिवाय इंटरप्राइजेज तथा आदित्य ग्लोबल द्वारा कुल 4,43,900.52 टन लघु खनिज पत्थर का बिना परिवहन चालान के अवैध रूप से परिवहन की जांच नहीं की गई। उनके द्वारा भंडारण अनुज्ञप्ति निर्गत करने तथा अनुज्ञप्ति के लिए प्राप्त आवेदनों के निष्पादन में अनावश्यक रूप से देरी की गई। आरोप के मुताबिक बिना वैध परिवहन चालान के रेलवे द्वारा पत्थर का अवैध...
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