देहरादून, अप्रैल 6 -- नैनीताल हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से जुड़ी संपत्ति कुर्क करने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही ईडी व अन्य पक्षकारों को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 14 मई को होगी। ईडी ने 20 जनवरी 2025 को पूर्णा देवी मेमोरियल ट्रस्ट की 70 करोड़ से अधिक कीमत की 101 बीघा भूमि की अनंतिम कुर्की के आदेश जारी किए थे। जिसमें दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का संचालन होता है। ईडी का आरोप था कि ट्रस्ट का संचालन हरक सिंह के परिवार व दोस्तों के पास है। ईडी का आरोप था कि हरक की पत्नी दीप्ति रावत ने साजिश के तहत मामूली कीमत पर जमीन खरीदी थी। इस आदेश को ट्रस्ट की ओर से याचिका दायर कर चुनौती दी गई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने कहा कि इस मामले में पीएम...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.