नैनीताल, जुलाई 1 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में वर्षों से उपनल के माध्यम से कार्यरत प्रयोगशाला सहायक कर्मचारियों के नियमितिकरण मामले पर मंगलवार को सुनवाई की। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने सरकार से कहा है कि जब तक 'कुंदन सिंह व अन्य बनाम राज्य सरकार के मामले में पूर्व में पारित आदेश पर राज्य सरकार कोई अंतिम निर्णय नहीं ले लेती, तब तक याचिकाकर्ताओं को न हटाया जाए। मामले के अनुसार, कैलाश कार्की व अन्य प्रयोगशाला सहायक कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है, कि वे प्रयोगशाला सहायक के पद पर वर्षों से कार्यरत हैं। यह सेवा देते हुए उन्हें 10 से 15 साल हो चुके हैं। वे आउटसोर्स के तहत उपनल के माध्यम से लगे कर्मचारी हैं। वर्तमान में राज्य सरकार इन पदों को लोक सेवा आयोग की परीक्षा के मा...