नई दिल्ली, दिसम्बर 15 -- नई दिल्ली । अंडमान एवं निकोबार राज्य सहकारी बैंक से जुड़े करीब 500 करोड़ रुपये के घोटाले मामले में अदालत ने पूर्व कांग्रेस सांसद कुलदीप राय शर्मा समेत चार आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। पोर्ट ब्लेयर की विशेष पीएमएलए अदालत ने 12 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई को सही ठहराते हुए यह आदेश दिया है। जमानत से इनकार किए जाने वालों में बैंक के पूर्व चेयरमैन रहे कुलदीप राय शर्मा, बैंक के प्रबंध निदेशक के. मुरुगन, ऋण अधिकारी के. कलैवनन और शर्मा के कथित सहयोगी संजय लाल शामिल हैं। ईडी के अनुसार, अदालत ने माना कि चारों आरोपियों की मनी लॉन्ड्रिंग में सक्रिय भूमिका के प्रथम दृष्टया सबूत मौजूद हैं। जांच में सामने आया कि शेल कंपनियां बनाकर बैंक फंड का फर्जी तरीके से वितरण किया गया और इस रकम का इस्तेमाल रिश्व...