लखनऊ, दिसम्बर 2 -- ईडी की अर्जी पर सीबीआई कोर्ट ने दिया आदेश लखनऊ, विशेष संवाददाता चीनी मिल घोटाले में मनी लांड्रिंग एक्ट के मामले में फरार चल रहे बसपा के पूर्व एमएलसी मो. इकबाल के खिलाफ सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। ईडी की अर्जी पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है। मो. इकबाल के पिछले काफी समय से दुबई भाग जाने की बात कही जा रही है। ईडी पूर्व एमएलसी इकबाल की अब तक 4000 करोड़ से अधिक की सम्पत्ति जब्त कर चुकी है। इकबाल की सहारनपुर स्थित ग्लोकल यूनिवर्सिटी की 121 एकड़ जमीन को भी जब्त किया जा चुका है। ईडी ने वर्ष 2010 से 2012 के बीच सहारनपुर व उसके आसपास अवैध खनन से 500 करोड़ रुपये से अधिक रकम वसूलने की भी जांच की थी। इस रकम को ग्लोकल यूनिवर्सिटी में लगाया गया था। मो. इकबाल के खिलाफ सीबीआई की भी जांच चल रही है।
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