रांची, जनवरी 29 -- रांची, विशेष संवाददाता। पूर्व आईपीएस अधिकारी पीएस नटराजन के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर हाईकोर्ट में आठ मार्च को सुनवाई होगी। बुधवार को मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। पीएस नटराजन पर लगे आरोपों के बाद सरकार ने उनके खिलाफ वर्ष 2012 में विभागीय कार्यवाही करते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने सरकार के बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया था। कैट के आदेश को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बता दें कि नटराजन के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगा था। लेकिन, कोर्ट ने उन्हें मामले से बरी कर दिया था।

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