देवरिया, जनवरी 19 -- देवरिया, हिन्दुस्तान टीम। धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी जिला जज की अदालत ने सोमवार को मंजूर कर ली। वहीं कोर्ट ने उनकी पत्नी नूतन ठाकुर के अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। अब नूतन ठाकुर को अग्रिम जमानत के लिए उन्हें उच्च न्यायालय जाना होगा। जमानत मिलने के बाद अमिताभ ठाकुर की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। लखनऊ के गोमतीनगर के विराम खंड निवासी अमिताभ ठाकुर ने 1999 में देवरिया में एसपी रहने के दौरान पत्नी नूतन के नाम से औद्योगिक क्षेत्र में प्लाट खरीदा था। प्लाट खरीदने के दौरान नूतन ठाकुर की जगह नूतन देवी व पति का नाम अमिताभ ठाकुर की जगह अभिजात लिखा गया। सितंबर 2025 में इस मामले में लखनऊ के ताल कटोरा थाने में केस दर्ज हुआ था। इसी मामले में 10 दिसंबर को पुलिस ने उन्ह...