मुजफ्फरपुर, सितम्बर 27 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। पूर्वी चंपारण जिला के पकड़ी थाना के उरल बैरिया घाट के वार्ड-7 निवासी गांजा धंधेबाज जयकरण सहनी को सात वर्ष की सजा सुनाई गई है। उसे 50 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सेशन ट्रायल के बाद विशेष कोर्ट (एनडीपीएस एक्ट) संख्या-एक के न्यायाधीश अमित कुमार सिंह ने शनिवार को उसे सजा सुनाई। पिछले वर्ष मुजफ्फरपुर जंक्शन से फुटओवर ब्रिज के निकट से उसे दस किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था। रेल एसपी ने इस वर्ष 12 अप्रैल को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को पत्र भेजकर उसके विरुद्ध स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई कराने का अनुरोध किया था। इसके बाद उसके विरुद्ध स्पीडी ट्रायल चला। प्रभारी विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) मुकेश प्रसाद सिंह ने छ...