नई दिल्ली, सितम्बर 19 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकारों से एक याचिका पर जवाब मांगा। याचिका में सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की पूर्ण पेंशन को 'कम्यूटेड पेंशन' राशि की वसूली के तुरंत बाद बहाल करने का अनुरोध किया गया है, न कि 15 साल की मौजूदा अवधि के बाद। 'कम्यूटेड पेंशन' वह एकमुश्त राशि है, जिसे सेवानिवृत्त व्यक्ति एक निर्धारित समय के लिए अपनी मासिक पेंशन का एक हिस्सा कटवाकर हासिल करता है। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवाई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने अखिल भारतीय सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संघ (एआईआरजेए) की ओर से पेश अधिवक्ता गोपाल झा की दलीलों पर गौर किया। झा ने कहा कि मौजूदा नीति के कारण पूर्व न्यायिक अधिकारी नुकसान की स्थिति में हैं। मुख्य न्यायाधीश ने केंद्र और सभी राज्यों को नोट...
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