भागलपुर, जुलाई 21 -- पूर्णिया। आगामी विधान सभा चुनाव के मद्देनजर पूर्णिया जिला के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी को एक अंतिम अवसर दिया गया है। अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्रों का भौतिक सत्यापन सम्बद्ध थाना में प्राधिकृत दण्डाधिकारी / पुलिस पदाधिकारी से 21 जुलाई तक अनिवार्य रूप से करा लेंगे। निर्धारित तिथि तक शस्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं कराये जाने की स्थिति में इसे शस्त्र नियमावली 1962 की धारा-63 एवं आयुध नियम, 2016 के नियम 30 का उल्लंघन माना जायेगा तथा इसके लिए किसी प्रकार का स्पष्टीकरण मान्य नहीं होगा। ऐसे शस्त्र धारकों की अनुज्ञप्ति निलंबित / रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी

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