छपरा, फरवरी 19 -- पुस्तकालयध्यक्षों की बहाली पर सुप्रीम कोर्ट का सख़्त रुख, छह शिक्षाकर्मियों को मिली राहत छपरा/परसा। वर्ष 2015 में जिले के अलग-अलग विद्यालयों से सेवा से हटाए गए छह पुस्तकालयध्यक्षों को सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ राजेश बिंदल और विजय वैष्णवी ने 18 फरवरी को पारित संयुक्त आदेश में तुरंत प्रभाव से पुनः पद पर बहाल करने का निर्देश दिया है। याचिका कर्ता प्रियंका कुमारी की ओर से अधिवक्ता अभिषेक कुमार तथा वरीय अधिवक्ता नवनीति कुमार सिंह ने राज्य सरकार की उस दलील को ख़ारिज करा दिया जिसमें कहा गया था कि याचिका कर्ताओं की लाइब्रेरियन की डिग्री फर्जी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस से वर्ष 2004 में प्राप्त लाइब्रेरी साइंस स्नातक (बी.एल.एस.) की डिग्री वैध है और इसे अमान्य मानने का कोई आधार नहीं है।सुप्री...