मुजफ्फरपुर, फरवरी 20 -- मुजफ्फरपुर, गुलशाद। सदर थाना के दिघरा में अवैध हथियार निर्माण मामले में पुलिस 44 साल में भी जब्त रिवॉल्वर, अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने वाले औजार न्यायालय में पेश नहीं कर पाई। पुलिस की ओर से कोई गवाह भी कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हुआ, जबकि मामले में अधिकतर गवाह पुलिसकर्मी ही हैं। अवैध हथियार फैक्ट्री संचालित करने को लेकर पुलिस ने तीन आरोपितों पर केस किया था। इनमें एक आरोपित दिघरा के चंदेश्वर ठाकुर पर ट्रायल चला। उसे साक्ष्य के अभाव में बीते 12 फरवरी को सीजेएम कोर्ट ने बरी कर दिया है। केस में एक आरोपित का नाम कोर्ट के आदेश पर हटा दिया गया, जबकि एक अन्य जमानत मिलने के बाद फरार चल रहा है। उसके खिलाफ इश्तेहार व कुर्की भी जारी हुई। मामले में बरी हुआ चंदेश्वर ठाकुर जब 23 साल का था, तब यह केस हुआ था। गिरफ्तारी के बाद उ...