रुद्रपुर, सितम्बर 9 -- रुद्रपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयेन्द्र सिंह की अदालत ने सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में अभियुक्त हरेन्द्र लाल को दोषमुक्त कर दिया। वर्ष 2020 में पंतनगर थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान उस पर पुलिसकर्मी से हाथापाई, गाली-गलौज और सरकारी कामकाज में बाधा डालने का आरोप लगा था। मामले की विवेचना पूरी होने के बाद आरोपपत्र दाखिल हुआ था, लेकिन सोमवार को सुनवाई के बाद अदालत ने सबूतों के अभाव में उसे बरी कर दिया।

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