प्रयागराज, दिसम्बर 7 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर जिला जज/विशेष जज बीयूडीएस एक्ट (अनियंत्रित जमा योजना प्रतिबंध एक्ट 2019) ललितपुर के समक्ष राजेंद्र कुमार गुप्ता उर्फ राजू व अन्य के खिलाफ चल रही आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने विपक्षी को नोटिस जारी कर राज्य सरकार सहित सभी से छह सप्ताह में याचिका पर जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति वीके सिंह ने विशाल खुराना की याचिका पर अधिवक्ता अश्वनी कुमार ओझा को सुनकर दिया है। एडवोकेट एके ओझा का कहना है कि झूठा केस किया गया है। पुलिस को विशेष कानून के अपराध की विवेचना कर चार्जशीट दाखिल करने का अधिकार नहीं है। बीयूडीएस एक्ट की धारा 29 व 30 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस मामले में सक्षम प्राधिकारी कार्यवाही कर सकता है। मामला सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए था लेकिन ललितपुर कोतवाली पुलि...