कटिहार, मार्च 22 -- कटिहार। थाने में दर्ज के आरोपियों के खिलाफ यदि आरोप सही पाए गए हैं और रिपोर्ट टू में गिरफ्तारी का आदेश हो चुका है तो उसका स्थान जेल में होना चाहिए । बदमाशों और जघन्य अपराध के आरोपियों की गिरफ्तारी में किसी प्रकार का बहाना नहीं चलेगा। हर हाल में पुलिस पदाधिकारी को उसे गिरफ्तार करना होगा। यह आदेश पुलिस उप महानिरीक्षक प्रमोद कुमार ने एसपी, डीएसपी और इंस्पेक्टर को दिया है। डीआईजी ने कहा कि लूट, हत्या ,डकैती, दुष्कर्म और हत्या के नियत से मारपीट करने, आर्म्स एक्ट के साथ-साथ अन्य जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले बदमाशों को शीघ्र गिरफ्तार करें। उन्होंने कहा कि सभी अंचल निरीक्षक को अपने क्षेत्र के थानों में पांच या 10 वर्षों से या इससे अधिक समय से यदि कोई कांड लंबित है तो उसके निष्पादन में रुचि दिखाने की जरूरत है। डीआईजी ने कहा क...
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