हाथरस, नवम्बर 20 -- हाथरस। न्यायालय ने पुलिस मुठभेड़ के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए पांच पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। डीजीसी विश्वास बहादुर पुंढीर के अनुसार थाना हाथरस जंक्शन उपनिरीक्षक संजय पाल सिंह राघव ने तहरीर दी थी। तहरीर में कहा था कि 16 अगस्त 2021 को वह पुलिस टीम के साथ भोपतपुर जलेसर बॉर्डर पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। तभी सूचना मिली कि लूट के मुकदमे में नामजद रामू और राहुल निवासी ग्राम मऊ थाना खैर जिला अलीगढ़ जलेसर रोड पर गांव मिर्जापुर को जाने वाली मोड़ के पास किसी घटना को अंजाम देने के लिए मौजूद हैं। मिर्जापुर मोड़ के पास पुलिस को देख कर दोनों ने एक स्वर में कहा कि पुलिस आ गई फायर करो। तभी रानू ने अपनी ...