जहानाबाद, अप्रैल 23 -- जहानाबाद, नगर संवाददाता। पुलिस बल पर जानलेवा हमला करने के आरोपी सुनील यादव उर्फ सुनील टाइगर को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आठ कुमार कौशल किशोर की अदालत ने भादवि की धारा 326 एवं धारा 333 के तहत पांच- पांच साल का कारावास भुगतने का फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपी को दो-दो हजार रुपए अर्थ दंड भुगतान करने का भी निर्देश दिया है। न्यायालय ने आरोपी को भादवी की धारा 324 एवं 332 के तहत तीन-तीन साल का कारावास एवं 1000- 1000 रुपए अर्थ दंड भुगतान करने का निर्देश दिया है। वहीं धारा 353 के तहत 2 साल का कारावास एवं 1000 रुपए अर्थ दंड भुगतान करने का फैसला सुनाया। यह जानकारी अपर लोक अभियोजक अमरनाथ कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि इस मामले में जहानाबाद नगर थाना अंतर्गत कल्पा ओपी के पुलिस अवर निरीक्षक राम सुमेर कुमार ने सुनील यादव उर्फ...
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