संतकबीरनगर, मई 17 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में पुलिस बल पर तमंचे से फायर करने के आरोपी को अपराध स्वीकार करने पर अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने दोष सिद्ध करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी मौजम बंजारा पर सजा के साथ पांच सौ रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को तीन दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जमानतदार प्रस्तुत न कर पाने के कारण जमानत होने के बावजूद आरोपी फरवरी 2016 से जिला कारागार में निरुद्ध है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि मामला जिले के कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र का है । प्रकरण में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक बब्बन यादव ने मौजम बंजारा पुत्र धोधे बंजारा ग्राम तरकुलवा उर्फ भटगांव थाना श्याम देऊरवा जनप...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.