श्रावस्ती, जून 24 -- श्रावस्ती, संवाददाता। पुलिस दल पर जानलेवा हमले के मामले में आरोपी हिस्ट्रीशीटर को साढ़े नौ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा कोर्ट न सुनाई। वहीं कोर्ट ने उस पर 15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। वर्ष 2021 में दोषी ने गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर असलहे से फायर झोंक दिया था। अभियोजन पक्ष की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि 25 मार्च 2021 के इकौना थाना क्षेत्र के सेमगढ़ा गांव की घटना है। यहां वांछित अपराधी ग्राम सेमगढ़ा निवासी रिंकू सिंह को तत्कालीन इंस्पेक्टर ज्ञानेन्द्र पांडेय पुलिस टीम के साथ गिरफ्तार करने जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में रिंकू सिंह आता दिखा तो पुलिस ने रोकना चाहा। इस दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर असलहे से फायर कर दिया था। जिसमें पुलिस टीम के जवान बाल-बाल बच गए...