रांची, जनवरी 15 -- रांची। पुलिस पर हमला और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में आरोपी कुंदन कुमार को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने आरोपी की नियमित जमानत याचिका सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान एपीपी की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि आरोपी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर आपराधिक बल का प्रयोग किया। थाना प्रभारी पर जानलेवा हमला किया और थाना परिसर में खड़ी गाड़ियों समेत सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। आरोपी के खिलाफ प्रत्यक्ष और गंभीर आरोप है। वह सुखदेव नगर (पंडरा) थाना कांड संख्या 514/2025 मामले में 21 सितंबर से न्यायिक हिरासत में है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...