बागपत, अक्टूबर 6 -- सूप गांव में पुलिस पर हमला करने वाले नौ आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई। इसमें दोनों पक्षों के 29 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। रमाला थाने में दो सितंबर 2025 को एसआई मयंक सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि सूप गांव में दरवाजे के सामने कूड़ा डालने और मंदिर के विवाद में महावीर और देवी सिंह पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। इनके बीच लाठी-डंडे, धारदार हथियार चले और पथराव भी हुआ। इसकी सूचना पर आए पुलिसकर्मियों ने दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराने का प्रयास किया तो पुलिसकर्मियों पर भी हमला कर दिया गया। इसमें एसआई मयंक चौधरी, बबीता चौधरी, कांस्टेबल मीनू शर्मा, विकास कुमार समेत 27 लोग घायल हो गए। पुलिस ने 29 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अब इस मामले में वांछित चल रहे स...