बदायूं, मार्च 23 -- अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सुनीत चंद्रा ने पुलिस पर हमला करने के मामले में एक आरोपी को दोषी पाते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी डाला हैं।अभियोजन पक्ष के एडीजीसी संजीव कुमार गुप्ता के मुताबिक, 21 जनवरी 2019 को कादरचौक थाने में मुकदम दर्ज कराया गया था। जिसमें बताया गया था तत्कालीन एसओ हरिभान सिंह राठौर अपनी टीम और एसओजी टीम के साथ अपराधी की तलाश में कादरबाड़ी के जंगल में गए थे। मुखबिर ने बताया कि गन्ने के खेत में बदमाश छुपा है। उसके पास हथियार है। खेत की तरफ से आवाज आई कि पुलिस आ गई है। जिसके बाद गन्ने के खेत से बदमाशों ने निकलकर पुलिस टीम पर फायरिगं कर दी। गोली लगने से सिपाही आकाश घायल हो गए। वहीं, जवाबी फायरिंग में एक बदमाश भी गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने घेराबं...