रांची, जुलाई 22 -- रांची, संवाददाता। लापुंग में पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई झड़प के मामले में पूर्व नक्सली पुनय उरांव उर्फ पवन को अग्रिम जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। प्रधान न्यायायुक्त एके मिश्रा की अदालत ने उसकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी है। यह मामला लापुंग थाना क्षेत्र के कोयनरा गांव में 56 एकड़ जमीन को लेकर विवाद से जुड़ा हुआ है। रातू महाराज ने ग्रामीणों को खेती के लिए जमीन दी थी, लेकिन अब ग्रामीण उस जमीन पर दावेदारी कर रहे हैं। 3 जून को ग्रामीणों ने ग्रामसभा आयोजित की थी, जिसका नेतृत्व पुनय उरांव कर रहे थे। पुलिस को सूचना मिली और लापुंग थाना प्रभारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे, तभी ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें थाना प्रभारी संतोष कुमार यादव समेत तीन पुलिसकर्मी घायल हुए थे। प...