बुलंदशहर, जुलाई 29 -- अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-12 गोपालजी के न्यायालय ने औरंगाबाद क्षेत्र ने पुलिस टीम पर हमला और चोरी के वाहन बरामदगी में अभियुक्त को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर सात हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। मंगलवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवीण कुमार राणा ने बताया कि सात फरवरी 2012 को थाना औरंगाबाद में तत्कालीन थानाध्यक्ष छोटे सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि मुखबिर की सूचना पर पवसरा ईदगाह रोड से पुलिस मुठभेड़ में शोएब पुत्र अब्दूल रहमान निवासी मीराजी की चौकी नबी हसन थाना कोतवाली बदायूं, जानी उर्फ साकिब पुत्र जमीर हसन निवासी जसवन्तपुरी थाना सिविल लाइन मुजफ्फरनगर और आफताब बेग पुत्र लखलाक निवासी अंसारी रोड पुरानी जेल घासमंडी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे स...