उरई, अक्टूबर 29 -- उरई। कालपी कोतवाली क्षेत्र में 3 साल पहले पुलिस पर तमंचे से गोली चलाकर हमला करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने दोषी को 45 माह की सजा सुनाई और 62 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। कालपी कोतवाली के तत्कालीन कोतवाली प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने 16 जनवरी 2022 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 16 जनवरी को वह पुलिस कर्मियों के गश्त पर थे तभी मुखबिर ने सूचना दी कि एक संदिग्ध रेलवे क्रॉसिंग वाले रोड के पास घूम रहा जब वह पहुंचे तो पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगा। पुलिस ने आरोपी को ललकारते हुए आत्मसमर्पण करने के लिए कहा लेकिन आरोपी ने पुलिस पार्टी पर तमंचे से फायर कर दिया इस पर पुलिस ने अपना बचाव कर जवाबी कार्रवाई में आरोपी पर गोली चलाई लेकिन गोली चलाकर आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम जालौन क...
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