पीलीभीत, जनवरी 30 -- पुलिस पर जानलेवा हमला करने के मामले में अपर सत्र न्यायधीश अनु सक्सेना ने दो सगे भाईयों समेत सात आरोपियों को दोषी पाते हुए प्रत्येक को छह हजार रुपए अर्थदंड सहित छह वर्ष की सजा से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार 25 अक्टूवर 2019 को थाना कोतवाली मे तैनात एसएचओ श्रीकांत द्विवेदी मय हमराह पुलिस कर्मियों के साथ कोतवाली से सूचना के मुताबिक मोहल्ला मस्जिद पठानी जुआ घर संचालक राजीव अरोड़ा के यहा पहुंचे। जहां मुखबिर ने बताया कि राजीव अरोड़ा कोका कोला गोदाम के बगल बाले घर के अंदर जुआ अड्डा चला रहा है। तब पुलिस ने राजीव अरोड़ा के घर को चारो तरफ से घेरकर बगल वाले छोटे दरवाजे से आवाज देकर खुलवाने का प्रयास किया। इसी दौरान एक महिला ने जुआरी समझ कर दरवाजा खोल दिया। इस पर पुलिस मकान में दाखिल हो गई। आंगन में पहुंच कर अंदर से अधखुले कम...