फिरोजाबाद, जुलाई 23 -- फिरोजाबाद। न्यायालय ने पुलिस पर कातिलाना हमले के दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड लगाया अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना उत्तर पुलिस व एसओजी की 19 सितंबर 2022 को ककरऊ कोठी चौराहे के समीप बदमाश मनवीर से मुठभेड़ हुई थी। उस पर 25 हजार रुपये का इनाम था। पुलिस की घेराबंदी देख बदमाश ने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्यवाही में उसके पैर में गोली लगी और गिर पड़ा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद किए। तत्कालीन थानाध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने मनवीर उर्फ मनीष उर्फ मन्नू पुत्र बादेल सिंह निवासी रामापुर शियावली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को...