गाज़ियाबाद, मई 30 -- गाजियाबाद। कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने 14 अभियुक्तों को जिलाबदर किया है। सभी अभियुक्त छह महीने तक कमिश्नरेट की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। पुलिस का कहना है कि समाज में भय पैदा करने वाले अभियुक्तों के खिलाफ गुंडा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। एडिशन सीपी आलोक प्रियदर्शी की कोर्ट ने 14 अभियुक्तों के खिलाफ गुंडा अधिनियम के तहत जिला बदर की कार्रवाई की है। महिला संबंधी अपराध, हत्या, हत्या के प्रयास, बलवा, लूट, डकैती, चोरी, जबरन वसूली, पशु वध और पशु क्रूरता करने वाले अभियुक्तों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। जिलाबदर किए गए सभी आरोपियों को छह माह के लिए कमिश्नरेट की सीमा में न घुसने के लिए आदेशित किया गया है। जिन अभियुक्तों को जिलाबदर किया गया है, उनमें मूलरूप से नूरगंज मुरादनगर व हाल प...