बागपत, जून 17 -- बड़ौत कोतवाली की पुलिस टीम पर फायर झोंकने वाले बदमाश को पांच साल की सजा सुनाई गई, साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया गया। अर्थदंड़ अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए। एडीजीसी राजीव कुमार ने बताया कि बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के लोयन गांव का रहने वाला बादल आपराधिक प्रवृत्ति का युवक है। उसके खिलाफ संगीन धाराओं के कई मुकदमे दर्ज है। वर्ष 2020 में उसने पुलिस टीम पर फायर झोंका था, गनीमत रही थी कि पुलिस कर्मी को गोली नहीं लगी। इसके बाद पुलिस ने कोतवाली पर जानलेवा हमले की धारा में मुकदमा दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया था। कुछ दिनों बाद ही मुकदमे के विवेचक ने उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। तभी से उक्त मुकदमे की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। सोमवार को न्यायाधीश ने आरोपी बदमाश बादल को पुलिस पा...