बुलंदशहर, नवम्बर 7 -- अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय-3 शिवानंद ने वर्ष 2011 में सिकंदराबाद क्षेत्र में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के मामले में एक अभियुक्त को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस टीम पर हमले के दौरान एक कांस्टेबल गोली लगने से घायल हो गया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ध्रुव कुमार वर्मा ने बताया कि 5 अक्तूबर 2011 को थाना सिकंदराबाद की एक पुलिस टीम ने सूचना पर गांव तिल बेगमपुर में दबिश दी थी। पुलिस टीम को देखकर आरोपियों ने लाठी-डंडे, तमंचे, ईट-पत्थर आदि से जानलेवा हमला कर दिया। इसमें कांस्टेबल किशोरीलाल को पेट के नीचे गोली लगी। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली और जांच कर कई आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। इस अभियोग को पु...
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