विधि संवाददाता, अप्रैल 29 -- पटना हाई कोर्ट ने सासाराम में अपनी सर्विस रिवॉल्वर से एक की हत्या और चार को जख्मी करने के मामले में पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं होने पर नाराजगी जताई है। मामले में कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कोर्ट ने आरोपित पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी का आदेश डीजीपी को दिया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस के लिए देश का कानून अलग नहीं है। कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर गिरफ्तार सुनिश्चित करने और इस दिशा में की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट पेश करने का आदेश भी दिया। न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकलपीठ ने राणा राहुल रंजन की आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश दिया। यह भी पढ़ें- संजीव मुखिया के सॉल्वर गैंग में कई डॉक्टर भी शामिल, EOU ने पूछे ये सवाल आवेदक की ओर से अधिवक्ता संजय सिंह ने कोर्ट को बताया कि घटना गत वर्ष 27 दिसम्बर की रोहतास जिला म...