काशीपुर, मार्च 4 -- काशीपुर। प्रभारी प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने प्रॉपर्टी डीलर से 54.50 लाख रुपये हड़पने के मुख्य आरोपी कथित पत्रकार विकास गुप्ता की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। चामुंडा विहार कालोनी निवासी सौरभ अग्रवाल पुत्र राकेश कुमार अग्रवाल ने बीती 17 फरवरी को एसएसपी को दी तहरीर में कहा था कि दिसंबर 2024 में मोहल्ला पटेलनगर निवासी कथित पत्रकार विकास गुप्ता व कुंडेश्वरी निवासी पत्रकार लवप्रीत सिंह ने उससे कहा कि पुलिस तुम्हारे खिलाफ गैंगस्टर एक्ट जैसी कार्रवाई करने जा रही है। अगर तुम एक करोड़ रुपये खर्च कर दो तो यह मामला निपट जाएगा। दोनों ने 54.50 लाख रुपये एवं दो प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी। मामले पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मंगलवार को आरोपी की ओर से अधिवक्ता ने जमानत अर्जी न्यायालय में पेश की। जिसे प्रभार...