मुजफ्फरपुर, जुलाई 23 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। अहियापुर थाना क्षेत्र के नेउरी गांव में पिता के 4.80 लाख रुपये चोरी करने के आरोपित पवन कुमार के विरुद्घ निर्धारित 90 दिनों में पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी। पुलिस की इस लापरवाही पर सीजेएम कोर्ट ने उसे जमानत दे दी है। आरोपित पवन कुमार 16 अप्रैल 2025 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद था। पिता ने बेटे और उसके दोस्त कर कराई थी एफआईआर : नेउरी गांव के रामबली साह ने बीते 20 मार्च को अहियापुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें अपने पुत्र पवन कुमार और गांव के मनीष कुमार को आरोपित किया था। इसमें कहा था कि उसने अपने सूटकेस में व्यवसाय के 4.80 लाख रुपये रखे थे। 22 फरवरी की रात यह रुपये पवन ने अपने साथी मनीष के साथ मिलकर चुरा लिये। इसके बाद दोनों ने घर छोड़ दिया और बगल के गांव की एक लड़की...