आगरा, मई 23 -- विद्युत तार व ट्रांसफार्मर चोरी के 18 वर्ष पुराने मामले में पुलिस ने लापरवाही बरती। पुलिस बरामद तार को कोर्ट में पेश नहीं कर सकी। अदालत ने आरोपित छोटू निवासी सिंगाइच और देवेंद्र निवासी चावली बरहन को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। वादी तत्कालीन अवर अभियंता केवी विद्युत गृह रुनकता मुक्खी सिंह ने थाना सिकंदरा में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि एचटी लाइन ग्राम पनवारी के समीप से चोर 4,320 मीटर तार और 25 केवीए का ट्रांसफार्मर चोरी कर ले गए। सिकंदरा पुलिस ने आरोपित छोटू और देवेंद्र को गिरफ्तार कर उनसे तार बरामद किया था। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता रजभान सिंह यादव ने तर्क दिए।

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