गुलशाद, दिसम्बर 1 -- बिहार पुलिस की बड़ी उजागर हुई है। नक्सली वारदातों में वर्षों तक अभियोजन स्वीकृति लटकाने का लाभ नक्सलियों को मिलने लगा है। 10 साल से मुजफ्फरपुर जेल में बंद नक्सली कमांडर सुधीर भगत को सकरा कांड में इसका लाभ मिला है। हाईकोर्ट ने उसे इस मामले में जमानत दे दी है। सुधीर बीते 10 साल से जेल में बंद है। इतनी बड़ी अवधि में भी सुधीर के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति का आदेश नहीं लेने से पुलिस की गंभीरता पर सवाल उठ रहे हैं। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस चंद्रशेखर झा ने सुधीर भगत की जमानत मंजूर करते हुए आदेश में अंकित किया है कि मामले के ताजा स्थिति के बारे में रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट से मांगी गई थी। सेशन जज सह स्पेशल जज के कोर्ट से जारी रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि मामला अभी आरोप गठन को लेकर चल रहा है। अभियोजन स्वीकृति आदेश की कमी के कारण...