नैनीताल, मार्च 12 -- नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के वनभूलपुरा हिंसा मामले में शामिल 22 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा समय पर चार्जशीट पेश नहीं करने के आधार पर डिफॉल्ट का लाभ देते हुए जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। डिफॉल्ट अपील में दायर जमानत प्रार्थना पत्रों पर मंगलवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने सुनवाई की। अभियुक्तों में भोला उर्फ सुहैल, जावेद सिद्दीकी, जावेद कुरैशी, शाहनवाज, रईस अहमद अंसारी, अब्दुल माजीद आदि शामिल हैं। खंडपीठ ने निचली अदालत के उस आदेश को नियम विरुद्ध माना, जिसमें पुलिस को चार्जशीट पेश करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया था। जबकि हिंसा के मुख्य आरोपियों की जमानत अभी नहीं हुई है। सुनवाई पर अभियुक्तों की तरफ से कहा गया कि कोर्ट ने पहले साफिया मलिक को जमानत दी।...
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