सिमडेगा, मई 16 -- बोलबा, प्रतिनिधि। बोलबा थाना प्रभारी संतोष कुमार राय की तत्परता के कारण गुरुवार को दो नाबालिगों के विवाह को रोका गया। बताया गया कि थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के पीडियापोंस गांव में दो किशोरियों की शादी हो रही है जिनकी उम्र करीब 15 और 16 वर्ष बताई गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी तुरंत पीडियापोंस गांव पहुंचे और विवाह समारोह में उपस्थित वर एवं वधू पक्ष दोनों के परिजनों को बुलाकर उन्हें बाल विवाह के संबंध में जानकारी दी। थाना प्रभारी ने बताया कि लड़की की शादी के लिए न्युनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की शादी के लिए न्युनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित है। निर्धारित आयु से पहले विवाह किया जाना बाल विवाह की श्रेणी में आता है जो गैर कानुनी है। थाना प्रभारी के समझाने के बाद दोनों पक्ष शादी नहीं करने के लिए तैयार हो...