बागेश्वर, मई 10 -- बागेश्वर, संवाददाता पुलिस कार्य में बाधा पहुंचाने तथा थाने में तोड़फोड़ करने के एक आारोपी को सीजेएम की अदालत ने दोषसिद्ध पाया। उसे विभिन्न धाराओं में दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर एक महीने की सजा काटने का भी आदेश दिया है। घटनाक्रम के अनुसार 15 जनवरी 2024 को बिलौना में दो लोगों के बीच सड़क किनारे किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। सूचना पर कोतवाली में तैनात हेड कांस्टेबल तारा सिंह गड़िया मौके पर पहुंचे। उन्होंने बीच-बचाव का प्रयास किया। इस मामले में कोतवाली में तहरीर देने को कहा। पुलिस के कहने पर पीड़ित कोतवाली पहुंचा और तहरीर लिखने लगा। इस बात की भनक दूसरे व्यक्ति दीवान राम उर्फ धर्मा को लग गई। वह भी कोतवाली पहुंच गया। रिपोर्ट लिख रहे व्यक्ति के साथ फिर से मारपीट शुरू कर दी। हेड कांस्...