बांदा, दिसम्बर 4 -- बांदा। कार्यालय संवाददाता पुलिस कस्टडी से हथकड़ी छुटाकर भागने के मामले में दोषी दो बर्खास्त सिपाहियों को एसीजेएम रेलवे कोर्ट दिव्यकांत सिंह राठौर की अदालत ने एक-एक वर्ष का कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोनों आरोपी सिपाही कानपुर के निवासी हैं। जीआरपी थानाध्यक्ष शिवबाबू ने बताया कि वर्ष 2007 में गैंगस्टर कोर्ट झांसी से मुल्जिम वसीम खां को लेकर बांदा ला रहे दो सिपाहियों की कस्टडी से मुल्जिम वसीम हथकड़ी छुड़ाकर भाग गया था। इसके बाद उसने बाद में सरेंडर कर दिया था। इसके बाद उसकी मौत भी हो गई थी। इस घटना में कानपुर नगर के सेन पश्चिम पारा के तिरमा गांव निवासी सिपाही सुरेश तिवारी व कानपुर नगर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के शिवनगर नई बस्ती निवासी सिपाही विजय पाल के खिलाफ जीआरपी थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। बा...
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