प्रयागराज, जून 23 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के दुरुपयोग कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने पुराने मुकदमे में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई किए जाने पर मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और संबंधित थाना प्रभारी (एसएचओ) को व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। मंशाद उर्फ सोना की याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने यह आदेश दिया। याचिका की सुनवाई के दौरान दिया, कोर्ट ने आरोपी मंशाद उर्फ सोना को बार-बार गैंगस्टर अधिनियम के तहत जेल में डालने पर नाराज़गी जताई। कोर्ट ने याची की अंतरिम ज़मानत मंजूर कर ली है। मुजफ्फर नगर के खालापार थाने में अपीलकर्ता पर दर्ज मुकदमे के आधार पर उसके खिलाफ गैंगस्टर कि कार्यवाही की गई। वह जेल में बंद है। ट्रायल कोर्ट से जमानत अर्जी खा...
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