उन्नाव, जुलाई 10 -- उन्नाव। अपर जिला जज प्रथम ने पुलिस कर्मियों से मारपीट करने के तीन आरोपियों को दो दो साल कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषियों को 12 - 12 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। माखी थाने में तैनात कांस्टेबल अर्जुन सिंह के मुताबिक 17 दिसंबर 2016 को वह साथी कांस्टेबल सत्येंद्र प्रताप सिंह के साथ थाना क्षेत्र की बीट संख्या तीन में एक्सन मोबाइल से गश्त कर रहा था। रात करीब 10.15 बजे बांगरमऊ गांव में ब्रेकर के पास उन्नाव सफीपुर मार्ग पर रऊकरना गांव निवासी मिठाई लाल, उसका बेटा दीपू व अकबरपुर दबौली गांव निवासी बउवा तीन चार अज्ञात साथियों के साथ दिखाई पड़े। सभी की गतिविधि संदिग्ध देखकर उन्होंने पूछताछ की तो आरोपियों ने उनसे मारपीट की। इसमें उनकी वर्दी फट गई और वह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान आरोपियों ने उनकी राइ...
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