फर्रुखाबाद कन्नौज, नवम्बर 28 -- फ़र्रुखाबाद, संवाददाता। पुलिस कर्मियों पर हमले, बंधक बनाने और राइफल लूटने के 33 वर्ष पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) की अदालत ने दस अभियुक्तों को तीन वर्ष छह माह की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर पांच-पांच हजार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र का है। मऊदरवाजा थाने में तैनात सिपाही अशोक कुमार सिंह ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना 30 अक्टूबर 1992 की है। उस समय उनके साथ सिठऊपुर चौकी पर तैनात कांस्टेबल हरकिशोर भी मौजूद थे। उस दिन सिठऊपुर के रहने वाले लाला गुप्ता ने चौकी पर सूचना दी थी कि कुछ सिपाहियों को चकरपट्टी गांव के लोगों ने घेर रखा है। इस पर दोनों सिपाही राइफल के साथ मौके पर पहुँचे और सिपाही मुरलीधर व शेष कुमार को छुड़ाया। उन्हें उनके घर ...