रांची, मार्च 27 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एके चौधरी के कोर्ट में ईडी को मैनेज करने के नाम पर छह करोड़ के लेनदेन के मामले में दर्ज प्राथमिकी के खिलाफ ईडी की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से मौखिक कहा गया कि पुलिस एक व्यक्ति को अवैध हिरासत में लेकर अधिकारियों को फंसाने के लिए बयान ले रही है। ईडी के अधिकारियों को ट्रैप करने की साजिश की जा रही है। इस पर सरकार ने कहा कि ईडी का आरोप सही नहीं है। सरकार ने मामले में जवाब दाखिल करने की बात कही। इस पर अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 24 अप्रैल को निर्धारित की है। इस दौरान अदालत ने मामले में पुलिस जांच पर रोक बरकरार रखी है। पंडरा, सुखदेव नगर एवं अन्य थाना के चार अक्तूबर से 17 अक्तूबर 2024 तक के सीसीटीवी फुटेज को भी सुरक्षित रखने का आदेश कोर्ट ने ज...